सरकार ने विदेशी नागरिकों की कुछ श्रेणियों को भारत में आने की इजाजत देने के लिए वीजा और यात्रा प्रतिबंधों में छूट देने के मामले पर विचार किया है। यह फैसला किया गया कि विदेशी नागरिकों की निम्नलिखित श्रेणियों को भारत आने की इजाजत दे दी जाए: - विदेशी व्यवसायी जो गैर निर्धारित व्यावसायिक/ चार्टर्ड विमानों में बिजनेस वीज़ा (स्पोर्ट्स के लिए बी-3 वीज़ा के अलावा) पर भारत आ रहे हैं। विदेशी हेल्थकेयर पेशेवर , स्वास्थ्य शोधकर्ता , इंजीनियर और तकनीशियन जो प्रयोगशालाओं और कारखानों सहित भारतीय स्वास्थ्य क्षेत्र की सुविधाओं में तकनीकी कार्यों के लिए हैं। यह भारत में किसी मान्यता प्राप्त और पंजीकृत स्वास्थ्य देख-रेख सुविधा केन्द्र, पंजीकृत दवा कंपनी या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से प्राप्त निमंत्रण पत्र की स्थिति में है। विदेशी इंजीनियरिंग , प्रबंधकीय , डिजाइन या अन्य विशेषज्ञ जो भारत स्थित विदेशी व्यापार संस्थाओं की ओर से भारत की यात्रा करने वाले हैं। इसमें सभी विनिर्माण इकाइयां, डिजाइन इकाइयां, सॉफ्टवेयर और आईटी इकाइयों के साथ-साथ वित्तीय क्षेत्र की कंपनियां (बैंकिंग और गैर-बैंकिंग वित