कोविड-19 लॉकडाउन के कारण बंद किये गये धार्मिक स्थल, शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट, होटल और कार्यालय सोमवार से खुलने के लिए तैयार हैं। हालांकि कन्टेंमेंट जोन में स्थित ऐसे संस्थानों को खोलने की अनुमति नहीं होगी।
खुलने वाले संस्थानों को केन्द्र सरकार के निर्देशों का पालन करना होगा और सुरक्षित परस्पर दूरी के मानक को मानना होगा।
दिशा-निर्देशों के अनुसार धार्मिक स्थानों में केवल उन्हीं लोगों को प्रवेश की अनुमति होगी जिनमें कोविड-19 के लक्षण नहीं पाये जायेंगे। इसके अलावा प्रसाद का अर्पण, वितरण और पवित्र जल छिड़कने की अनुमति नहीं होगी। प्रतिमाओं और पवित्र पुस्तकों को भी छूने की इजाजत नहीं होगी और मास्क पहनना अनिवार्य होगा। प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम छह फुट की दूरी बनाये रखने को कहा गया है। धार्मिक स्थलों में सामुदायिक रसोई, लंगर और अन्न दान तैयार करने और इसका वितरण करने के दौरान परस्पर सुरक्षित दूरी के मानकों का पालन करना होगा।
खुलने वाले संस्थानों को केन्द्र सरकार के निर्देशों का पालन करना होगा और सुरक्षित परस्पर दूरी के मानक को मानना होगा।
दिशा-निर्देशों के अनुसार धार्मिक स्थानों में केवल उन्हीं लोगों को प्रवेश की अनुमति होगी जिनमें कोविड-19 के लक्षण नहीं पाये जायेंगे। इसके अलावा प्रसाद का अर्पण, वितरण और पवित्र जल छिड़कने की अनुमति नहीं होगी। प्रतिमाओं और पवित्र पुस्तकों को भी छूने की इजाजत नहीं होगी और मास्क पहनना अनिवार्य होगा। प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम छह फुट की दूरी बनाये रखने को कहा गया है। धार्मिक स्थलों में सामुदायिक रसोई, लंगर और अन्न दान तैयार करने और इसका वितरण करने के दौरान परस्पर सुरक्षित दूरी के मानकों का पालन करना होगा।
News Source:- ALL INDIA RADIO NEWS (AIR)
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